अनट्रेंड टीचर्स के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग का नोटिस
न्यूनतम योग्यता ना होने पर कर्मचारी की सेवा(service) 1 अप्रैल 2019 को खत्म कर दी जाएगी चाहे वह किसी भी सरकारी,सहकारी या प्राइवेट स्कूल में सेवा दे रहे हो।
http://schooleducationharyana.gov.in/downloads_pdf/circullers/2017/Notice_28092017_1.PDF
आरटीई की धारा 23(2) के अनुसार ट्रेंड टीचर्स की योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए। जानकारी के लिए देखें नीचे दिया गया लिंक।
http://mhrd.gov.in/hi/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/25.pdf
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